Johar36garh (Web Desk)| कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है वाहनों का आवागमन बंद है शासकीय, अशासकीय और व्यवसायिक गतिविधियां रोक दी गई है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने बताया कि बम्हनीडीह के प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति हास्टल में क्वारेंटीन किए गए दो लोगों द्वारा क्वारेंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। क्वारेंटीन किए ऋषिराज और श्यामसुंदर द्वारा आहता लांघ कर बाहर जाने का प्रयास करने की शिकायत हास्टल अधीक्षक और क्वारेंटीन प्रभारी द्वारा लिखित में दी गयी है। जिसपर महामारी अधिनियम 1897, भादवि 188,269,271 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।