जांजगीर में एक ब्यक्ति के नाम 2 सरकारी पट्टा, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही 

Johar36garh (Web Desk)|जांजगीर जिला में एक ब्यक्ति के नाम से 2 जगहों पर सरकारी पट्टा बना हुआ है, जिसकी शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं |  जिससे शिकायतकर्ता में रोष है | उन्होंने पुनः कार्यवाही के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है, और कार्यवाही की मांग की है | 

खोखरा के निवासी व आवेदक संतोष राठौर ने बताया कि ईश्वर राठोर द्वारा ग्राम जांजगीर में 1998 में पुराना हॉस्पिटल के पीछे पूर्व में वार्ड नंबर 16 वर्तमान वार्ड नंबर 20 में भूमि खसरा नंबर 2746 /1 क मे राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 300 वर्ग फीट का आवासीय पट्टा बनवाया गया था | जो वर्तमान में 481 वर्ग फिट हो गया है जिसमें उनके द्वारा टीना खप्पर युक्त मकान का निर्माण कराया गया और उसमें रहने लगे फिर 18/ 4 /2020 को 30#30 फिट =  900 वर्ग फीट का आवासीय पट्टा ग्राम खोखरा से पुनः अपने नाम पर जारी करवा लिया गया  और उसमें अपने भाई संतोष राठौर को रहने के लिए दे दिया गया|

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जिस पर अभी भी उनका सौतेला भाई संतोष कुमार राठौर निवासरत है  आवेदक ने बताया कि मेरे द्वारा 15 जनवरी 2020 को कलेक्टर महोदय को शिकायत करते हुए उक्त प्रकरण के संबंध में लिखित जानकारी दी गई थी तदुपरांत 15 जुलाई 2020 को मेरे द्वारा  पुनः कलेक्टर जांजगीर के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके तहत कलेक्टर द्वारा तहसीलदार जांजगीर को जांच अधिकारी बनाते हुए प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था|

जिसके अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का खोखरा एवं  जांजगीर से प्रतिवेदन मंगाया गया जिस पर हल्का पटवारी खोखरा द्वारा  प्रतिवेदन दिया गया कि खोखरा के खसरा नंबर 2600/ 7 रकबा0.809 भूमि छत्तीसगढ़ शासन के नाम है उस पर ग्राम पंचायत खोखरा के द्वारा अट्ठारह 4 2020 को ईश्वर प्रसाद पिता लक्ष्मी प्रसाद को 30 * 30 फीट कुल 900 फीट का पट्टा प्रदान किया गया है जिस पर टीन की छत का पक्का मकान बना हुआ है इस पर आवेदक संतोष राठौर निवासरत है| उक्त पट्टा ईश्वर प्रसाद राठौर को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है परंतु यहां राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है|

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इसी प्रकार इंदिरा नगर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 481वर्गफीट मैं बनाये मकान को  गोदाम हेतु उपयोग किया जा रहा है यहां सोचने वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति को 2 वर्ष के अंतराल में दो अलग-अलग स्थानों पर पट्टा जारी करना कहां तक उचित है जबकि पट्टा धारक ईश्वर राठोर दोनों ही स्थानों पर नहीं रहता है जिसकी सुनवाई करते हुए तहसीलदार  जांजगीर द्वारा 25/8/ 2020 को सुनवाई करते हुए दोनों ही पट्टों को निरस्त किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर को दिए जाने हेतु एवं ईश्वर राठोर के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा किया गया था परंतु आज तक उक्त फाइल ना तो अनुविभागीय  अधिकारी राजस्व के पास पहुंची और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही हो  सकी |