जांजगीर चाम्पा जिले की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला जांजगीर थाना के लछनपुर गांव का है.
12 जून 2020 को प्रार्थी होलीलाल द्वारा पुलिस की डायल 112 में सूचना दिया गया कि शाम 6 बजे उसके बड़े भाई तेरसराम यादव को गांव के कुछ लोग गाली देते हुए आज इसे जान से मार डालेंगे चिल्लाते हुए, लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर तथा गुप्ती से मारपीट कर रहे थे. मौके पर डायल 112 पहुंचे और तेरसराम को जिला अस्पताल जांजगीर ले गये. तब तक तेरसराम की मृत्यु हो गई है.
सूचना के आधार पर थाना जांजगीर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज की गयी. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रकरण की परिस्थिति, अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सभी 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया कि मामला 12 जून 2020 का है. लछनपुर गांव के माता चौरा के पास ईंट, पत्थर और डण्डे से पीट-पीटकर सरपंच प्रत्याशी तेरस राम यादव की हत्या की थी. मामले में कोर्ट ने 25 आरोपी रामगोपाल साहू, जागेश्वर राव, मनीष सिंह, कृष्णकुमार यादव, मुकेश यादव, सुरेश कंवर, जागेश्वर केंवट, अनुराधा बाई, गीता बाई मराठा, प्रहलाद राव, पालेश्वर साहू, राहुल सिंह, प्यारेलाल, शनि केंवट, अशन्त राव, योगेश केंवट, गणेश राम साहू, गणेश्वर राव, मुकुंद राम राव, सुकृत राव, शैलेश सिंह, प्रमिला सिंह, परमानन्द केंवट, प्रदीप राव, शिवनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.