32 वर्षीय व्यक्ति ने 11 वर्षीय नाबालिग का किया अपहरण, 3 बच्चे होने के बाद हुआ फरार, 13 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश रिपोर्ट में कहा है कि बलात्कार के कारण जन्मे तीनों बच्चों की उम्र इस समय दस से छह वर्ष के बीच है।

नाबालिग के अपहरण और उसके साथ वर्षों तक बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 11 साल की बच्ची को 32 वर्षीय व्यक्ति ने अगवा कर लिया था और वह सात साल तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। इस बीच लड़की तीन बच्चों की मां बन गई। इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। घटना के 13 साल बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है।

रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश रिपोर्ट में कहा है कि बलात्कार के कारण जन्मे तीनों बच्चों की उम्र इस समय दस से छह वर्ष के बीच है।

इनकी परवरिश का मुद्दा अहम है। हालांकि, बहरहाल इन बच्चों को एक सरंक्षण गृह में रखा गया है। वहीं, पीड़िता को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब 45 साल के हो चुके आरोपी ओम प्रकाश को अदालत ने गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत ने इस मामले केा गंभीरता से लिया है।

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वर्ष 2009 में बच्ची को अगवा कर ले गया था बिहार : यह घटना वर्ष 2009 में भारत नगर इलाके में घटित हुई थी। भारत नगर थानाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 11 वर्षीय बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने अगवा कर लिया था। वह बच्ची को लेकर बिहार चला गया था। पुलिस ने बच्ची की तलाश जारी रखी। आखिरकार 24 अक्टूबर 2021 को लड़की को नरेला स्थित एक झुग्गी से बरामद कर लिया गया। अब 24 साल की हो चुकी पीड़िता ने बताया कि आरोपी उससे बलात्कार करता रहा। वर्ष 2012 में 14 साल की उम्र में पहला बच्चा हुआ था। वर्ष 2016 तक बलात्कार के कारण उसने दो और बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। तीन बच्चों की मां बनने के कारण बदनामी के डर से वह घर वापस लौटने के बजाय दिल्ली लौटी और नरेला में एक झुग्गी में रहने लगी। यहां कूड़ा बीनकर बच्चों की गुजर-बसर करने लगी।

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अदालत ने पुलिस से मशविरा लेने को कहा

इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह अभियोजन पक्ष के साथ मशविरा करे कि क्या अपहरण व बलात्कार के आरोपों के साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि, बच्ची का जन्म वर्ष 1998 में हुआ है और घटना के समय वह महज 11 साल की थी। 14 साल की उम्र में उसके पहला बच्चा हुआ था। ये तमाम तथ्य बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आते हैं। पुलिस को अभी इस बाबत रिपोर्ट दाखिल करनी है।

कानपुर से गिरफ्तार

पीड़ित की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर तमाम जानकारियां जुटाईं। आरोपी को पुलिस ने 30 मार्च 2022 को कानपुर के पिपरिया थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आरोपी को दिल्ली लाकर रोहिणी अदालत में पेश किया।