भारतीय संविधान अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति

भारतीय संविधान अनुच्छेद 53

(Article 53)

संघ की कार्यपालिका शक्ति

विवरण

(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात–
(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या
(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी।

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन