भारतीय संविधान अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

भारतीय संविधान अनुच्छेद 86

(Article 86)

सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

भारतीय संविधान, आर्टिकल – 86 विवरण

(1) राष्ट्रपति, संसद‌ के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
(2) राष्ट्रपति , संसद‌ में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद‌ के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 85, संसद‌ के सत्र, सत्रावसान और विघटन

See also  भारत का संविधान