भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ई, पंचायतों की अवधि, आदि

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ई

पंचायतों की अवधि, आदि

  • (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए, तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
  • (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन, किसी स्तर पर किसी पंचायत को, जो ऐसे संशोधन से ठीक पूर्व कार्यरत है, खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति तक विघटित करने वाला प्रभाव नहीं रखेगा।
  • (3) पंचायत के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में पूरा किया जाएगा-
    • (क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व;
    • (ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व:

    परन्तु जहां विघटित पंचायत के बने रहने की शेष अवधि छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठित करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

  • (4) किसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित न हुई होती।

 

https://johar36garh.com/indian-constitution/indian-constitution-article-243c-composition-of-panchayats/

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243, पंचायती राज 

Join WhatsApp

Join Now