पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता दिनांक 20.05.2024 के दोपहर 14:00 करीबन घर से निकली थी जो शाम तक घर वापस नहीं आये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 220/ 24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी एवम अपहृता की पतासाजी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना अपहृता बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी मनोज ध्रुव निवासी नेताजी चौक जांजगीर को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 07.08.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।