जांजगीर जिला के अकलतरा में एक युवक ने नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया| जिसके बाद लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा| शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87,64(1) BNS 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की कार्यवाही गई|
नाबालिग पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया। विवेचना दौरान आरोपी अभिनव सिह ध्रुव निवासी बरगंवा स्कूल पारा थाना अकलतरा को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर बताया कि अपहृता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ मे रखना व दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार करने पर प्रकरण मे धारा 87,64(1) BNS 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।