मकान या दुकान किराये पर देने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से मिलेगी ये खुशखबरी

मकान या दुकान किराये पर देने वालों के लिए बड़ी खबर : आगामी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। इस वित्त वर्ष के पहले दिन से ही कई ऐसे बदलाव होंगे जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपना मकान, ऑफिस या दुकान किराये पर देकर कमाई करते हैं। आइए समझते हैं कैसे फायदा मिलने वाला है।

 

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दरअसल, बीते एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को पेश किया था। इस बजट में किराया पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का ऐलान किया गया। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो किराये के पैसे से कमाई करते रहे हैं। अब एक अप्रैल से इन लोगों को राहत मिलेगी।

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ये भी होंगे बदलाव

मकान या दुकान किराये पर देने वालों के लिए बड़ी खबर : अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है। अपडेटेड आईटीआर को वे करदाता दाखिल करते हैं जो निर्धारित समय पर अपनी सही आय की जानकारी नहीं दे पाए थे। फिलहाल ऐसे रिटर्न संबंधित कर आकलन वर्ष के दो साल के भीतर दाखिल किए जा सकते हैं। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करके स्वेच्छा से अपने आय विवरण को अपडेट किया है।

 

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मकान या दुकान किराये पर देने वालों के लिए बड़ी खबर : -वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से अर्जित आय पर होने वाली कर कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना करके एक लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रेषण पर टीसीएस संग्रहित करने की सीमा भी सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। शिक्षा के लिए धन भेजने पर टीसीएस से छूट दी गई है, जहां ऐसा प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से होता है।

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मकान या दुकान किराये पर देने वालों के लिए बड़ी खबर : -वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को कर बोझ और पुनर्गठित स्लैब के संबंध में राहत दी गई। नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी जाएगी। वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह आय सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।

 

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