शादी में मिले कैश और गिफ्ट पर देना होगा टैक्स, जानें ITR के नियम

नई दिल्ली

भारत में शादी-ब्याह और त्योहारों के मौके पर लाखों रुपये के तोहफे और उपहार आम बात है. लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि किसी को शादी में 20 लाख रुपये कैश मिले तो क्या उस पर टैक्स देना होगा. आइए विस्तार से समझते हैं.

शादी के तोहफे पर टैक्स: क्या कहता है कानून

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के अनुसार:

दूल्हा और दुल्हन को शादी के मौके पर रिश्तेदारों और मित्रों से जो भी तोहफा मिलता है, वह टैक्स फ्री होता है.
चाहे वह कैश हो या कोई वस्तु, उस पर टैक्स नहीं लगेगा.
निष्कर्ष: यदि आपको शादी में 20 लाख रुपये कैश मिले हैं, तो इसे आयकर योग्य नहीं माना जाएगा.

ध्यान देने योग्य बातें

छूट केवल दूल्हा और दुल्हन के लिए: अगर उनके परिवार को तोहफा मिलता है और उसकी वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा है, तो उस पर टैक्स लगेगा.
रिश्तेदारों से उपहार: रिश्तेदारों से मिले तोहफे पर टैक्स नहीं लगता.
गैर-रिश्तेदारों से: 1 साल में ₹50,000 तक का तोहफा भी टैक्स फ्री है.
वसीयत या उत्तराधिकार: इनसे प्राप्त संपत्ति पर भी तुरंत टैक्स नहीं लगता. केवल संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा.

ITR में कैसे दिखाएं शादी के उपहार

बड़े तोहफे या कैश लेनदेन को Income from Other Sources में दिखाना चाहिए.
भले ही टैक्स नहीं देना पड़े, लेकिन डिक्लेरेशन देना आवश्यक है.
इससे आयकर विभाग की कार्रवाई से बचा जा सकता है.

कैश ट्रांजैक्शन पर विशेष नियम

कैश लेनदेन की सीमा: ₹2,00,000 तक.
₹2,00,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन पर जुर्माना या पेनल्टी लग सकती है.
बेहतर है कि लाखों रुपये का तोहफा बैंक ट्रांसफर या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त या भेजा जाए.

सलाह और टिप्स

शादी में मिले सभी बड़े उपहार बैंक अकाउंट में जमा करें.
कैश लेनदेन का रिकॉर्ड रखें.
ITR फाइल करते समय इसे डिक्लेयर करें, भले ही टैक्स फ्री हो.
यह कदम आपको कानूनी सुरक्षा और भविष्य में विवाद से बचाव प्रदान करेगा.

 

Join WhatsApp

Join Now