जांजगीर जिला के पामगढ़ में शादी का झांसा देकर एक नाबालिक बालिका को अपहृत कर अनाचार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है| आरोपी के खिलाफ धारा 137(2),87, 64(2) (एम) BNS, 4,6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया| घटना थाना पामगढ़ की है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा दिनांक 24.01.2026 को शादी करने का झांसा देकर, बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करन सिन्हा को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 22.04.26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़, उनि कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आरक्षक विनोद मनहर, मआर सविता पटेल थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।