दुर्ग(एजेन्सी)| कोर्ट ने अपनी पत्नी को जलाकर मारने वाले शराबी पति को आजीवन कारावास की सजा दी है। इस मामले में आरोपी के दो बेटों की गवाही को आधार मानकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीके मिश्रा की अदालत ने दिया। घटना 19 सितंबर 2018 शाम साढ़े 7 बजे की है।
आरोपी कैंप-2 मुरकुट्टा स्कूल के पीछे रहने वाला सेवकराम पाटिला बेरोजगार था। वह पत्नी देवकी बाई पाटिला से शराब के लिए पैसे मांगता। देवकी बाई भिलाई नगर निगम में सफाई कर्मी थी। शराब के पैसे के लिए वह अपनी पत्नी से मारपीट भी करता। पड़ोसियों ने भी आरोपी सेवकराम को भागते हुए देखा था और उसके बाद देवकी को जली हालत में निकलते देखा। पड़ोसियों की गवाही भी इस प्रकरण में सजा का आधार बना। कोर्ट ने आरोपी सेवकराम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड नहीं देेने पर छह माह अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतनी पड़ेगी।
लोक अभियोजन सुदर्शन महलवार ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाने में उनके दो बेटों की गवाही को कोर्ट ने मुख्य आधार माना। बेटों ने बयान दिया था कि घटना के बाद जब वे घर आए तो उसकी मां जली हालत में पड़ोसी के घर पर पड़ी थी। मां से पूछा तो उसने पिता द्वारा जलाने की बात कही। पड़ोसियों ने भी बताया।