भ्रामक विज्ञापनों पर जेल और जुर्माना, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन देवेन्द्र जांगड़े बने रायपुर अध्यक्ष 

Johar36garh (Web Desk) | अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन द्वारा वृंदावन हॉल, सिविल लाइन में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन कुमार पर्वत जी ने कहा कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और कीमत के बारे में पूरी जानकारी हो। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें।  खराब वस्तु की बिक्री या घटिया सेवाओं व्यवहार की शिकायत समाधान के लिए जिला फोरम, राज्य फोरम, अथवा राष्ट्रीय आयोग से संपर्क करें। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत पहली बार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई और निराकरण नियामक किया गया। उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित अधिकारों से अब उपभोक्ता मजबूत होंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर जेल और जुर्माना दोनों संभव हो।  खराब सामान बेचने पर विक्रेता एवं निर्माता दोनों पर जुर्माने की सजा के  प्रावधान होंगे। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जिला फोरम एक करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। राज्य आयोग में 10 करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। संगठन द्वारा हर वर्ष की तरह उपभोक्ता ओं के जनहित में लाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में एक सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री माननीय अमरजीत भगत से मुलाकात कर उन्हें संगठन के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने कार्यक्रम में आने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रुप से संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता  बिमलेश पांडे , महासचिव शशि श्रीवास्तव , छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन कुमार पर्वत  प्रदेश महामंत्री खुलेश वर्मा , प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार साहू, उपाध्यक्ष शैलेष चौधरी , रायपुर जिला प्रभारी  टिकेंद्र कुमार साहू , जिला अध्यक्ष देवेन्द्र जांगड़े, जिला बालोद अध्यक्ष एम आर पाटिल, कवर्धा अध्यक्ष प्रकाश चंद्रवंशी , जिला दुर्ग उपाध्यक्ष परमजीत सिंह , कोरबा कार्यकारी अध्यक्ष योगेश पांडे, अध्यक्ष राम बाई, जिला बालोद सचिव विनोद मिश्रा अन्य पदाधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों पर अपने-अपने विचार मंच पर व्यक्त किए गए।
 राष्ट्रीय प्रवक्ता बी के पंडित जी ने वैश्वीकरण एवं बढ़ते ई कॉमर्स से किस दौर में भारत में उपभोक्ताओं के हितों पर पुराने कानून को संशोधित कर नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इस कानून का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। इसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।  अब कोई भी उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। नई राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बजाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए सतत् मुहिम चलाई जाये। यह शासन के साथ उपभोक्ताओं का भी दायित्व है। 

श्री पर्वत जी ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला जी के निर्देश एवं मार्गदर्शन में  ”शुद्ध के लिए युद्ध की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए” पूरे देश में मिलावट खोरो  व भ्रष्ट लोगों के खिलाफ शासन से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई कराना होगा।   
 अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जिला रायपुर के सभी नये पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन कुमार पर्वत जी की अनुशंसा से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।    जिला रायपुर की नई कार्यकारिणी की सूची में निम्न पदाधिकारियों ने अपनी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी ली।  देवेन्द्र जांगड़े जिलाध्यक्ष, देव कुमार यादव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष,  राज साहू जी उपाध्यक्ष, नरहरि साहू जी संगठन मंत्री, अश्वनी यादव सह संगठन मंत्री, लोकेश साहू, सह संगठन मंत्री,  कौशल महानंद जी सह संगठन मंत्री, बलवंत खन्ना जी  सचिव, दुर्गेश वर्मा जी कोषाध्यक्ष, दीपक आदित्य जी प्रवक्ता, सूरज साहू जी सह सचिव, रोहन निर्मलकर जी सह सचिव,  प्रदीप कुर्रे सह सचिव ।  ने पूर्ण निष्ठा से पदभार ग्रहण किया।प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार साहू ने कहा कि तीव्र शहरीकरण बढ़ती आबादी के साथ मध्यमवर्ग में तेजी से बढ़ने की वजह से हो रही है इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ते जाने के कारण भी उपभोक्ता ठगा जा रहा है। इसका मुख्य कारण देश प्रदेश के कई दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी भी बहुत पीछे बने रहने के कारण उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी से बचने और उनके हितों के संरक्षण की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है। जो उपभोक्ता आज भी आत्मा कहा जाता है। वह बड़ी संख्या मैं बाजार में मिलावट, अमानक वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, कम नापतोल जैसे शोषण से पीड़ित होते हुए  दिखाई दे रहा है।   

जिलाध्यक्ष  देवेन्द्र जांगड़े ने कहा कि खरीदी गई वस्तु की उचित रसीद या कैश मेमो तथा गैरेंटी /वारंटी ले। ताकि खराब वस्तुओं की बिक्री या घटिया सेवाओं पर अंकुश लगा सके। साथ ही उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकारों से अवगत करायें।  सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार,  से अवगत कराया।        कार्यक्रम के दौरान रायपुर जिला प्रभारी श्री टिकेंद्र साहू जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री देव कुमार यादव, एवं रायपुर जिला उपाध्यक्ष  राज साहू, द्वारा उपभोक्ता जन जागरूकता  के पंपलेट बटवाये गए।  साथ ही गांव-गांव के अंतिम छोर तक उपभोक्ताओं को जगाने का संकल्प लिया।

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