Johar36garh (Web Desk)| राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने एवं उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए पंचायतों के निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य किए गए 18 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ ले जाना होगा।
मतदाता पहचान स्थापित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड), केन्द्र, राज्य,सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निकायों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जाब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी कक्षा दसवी, बारहवीं परीक्षा की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी परिचय पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैद्य फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑन लाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पत्र पर्ची दिखाकर मतदान किया जा सकता है।