केएसके महानदी में मजदूरो के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति लापरवाही के खिलाफ हो कार्यवाही : एचएमएस

Johar36garh News|जांजगीर जिला अकलतरा के नरियरा में संचालित के एस के महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड नरियरा के खिलाफ छ ग पावर मजदूर संघ (एच एम एस) यूनियन ने मजदूरो के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति लापरवाही को लेकर कार्यवाही की मांग करते हुए सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ज्ञापन सौंप कर कारखाना अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग की है।

संघ के तरफ से इन समस्याओं पर कार्यवाही की मांग की गयी है –
(1) दिनाँक 13 अक्टूबर 2020 को ड्यूटी समाप्ति के पश्चात संयन्त्र में कार्यरत नियमित श्रमिक श्री आनंद किशोर साहू के दुर्घटना उपरांत इलाज के दौरान उनके एक पैर को घुटने के पास से काटा गया है जिसके लिए कारखाना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये।
(2) पीड़ित श्री आनंद किशोर को उचित मुआवजा एवं उसके सुविधानुसार नौकरी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
(3) पीड़ित आनंद किशोर के परिजनों से जानकारी मिल रही है कि उसके इलाज में कोताही बरती जा रही है, और प्रबन्धन के द्वारा कोई रूचि नही ली जा रही है, जिस पर उचित संज्ञान ले।

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(4) संयंत्र कोल आधारित उच्च क्षमता वाला बिजली उत्पादन केंद्र है इसलिए भारी कोयला एवं राखड़ गाड़ियों का आवाजाही होते रहता है, जिससे सड़कों को उचित मरम्मत की आवश्यकता है पुरे कारखाना परिसर का सड़क दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है जिससे आये दिन मजदूर बाइक और सायकल से गिर कर छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते है, लगातार कम्पनी प्रबन्धन को इस मुद्दे पर आग्रह करने के बावजूद कोई ध्यान नही दिया जा रहा है।

(5) मजदूरो के लिए अलग से रास्ता प्रदान किया जाये ताकि मजदूरो को भारी वाहनों से दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके।

(6) संयंत्र परिसर पर रात्रि के दौरान बिजली की रोशनी की भारी कमी है जिससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है।

(7) मजदूरो से ड्यूटी के दौरान जबरन मोबाइल छीना जा रहा है और आधी रात को कारखाना से निकाल दिया जा रहा है, हाल ही में इसी दौरान एक श्रमिक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसे गंभीर चोट आयी है।

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(8) संयंत्र में धूल को रोकने के लिए पानी का नियमित छिड़काव नही होता है जिसके वजह से मजदूरो के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

(9) मजदूरो के लिए कारखाना अधिनियम के तहत साफ सुथरी रेस्ट शेल्टर की व्यवस्था नही है।

(10) कारखाना अधिनियम के तहत मजदूरो के सब्सिडी के तहत खाना और नाश्ता मिलना चाहिए और कैंटीन कमेटी में मजदूरो और यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

(11) मजदूरो के गाड़ी एवं सायकल के लिए उचित और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

(12) पेयजल वाले वाटर कूलर एवं सिंटेक्स की नियमित सफाई सुनिश्चित किया जाये।

(13) मजदूरो के लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की जाये।

(14) मजदूरो को नियमित रूप से नोज मास्क एवं रेडियम जैकेट दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।