पामगढ़ में बिना डायवर्शन के कांप्लेक्स निर्माण पर होगी कार्यवाही : एसडीएम डहरिया

JJohar36garh News|जांजगीर जिला के पामगढ़ अनुभाग अन्तर्गत बिना डायवर्सन के अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है।जिस पर अंकुश लगाने का कार्य नवपदस्थ एसडीएम करुण डहरिया ने शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक वृहद व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण राम खिलावन ,राधेश्याम पिता शोभाराम द्वारा किए जाने संबंधी प्रतिवेदन जांच दल द्वारा प्रस्तुत किया गया।जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधितों को अपना पक्ष रखने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर आहूत किया गया है।डायवर्सन के संबंध में क्या हैं प्रावधान ?छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में डायवर्सन के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिया गया है।जिसके अनुसार कोई भूमि स्वामी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का डायवर्सन करा सकता है।जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमति हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होता है।यदि कोई भूमि स्वामी बिना डायवर्सन के भूमि का उपयोग में परिवर्तन करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है।ऐसे किसी डायवर्सन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नोटिस जारी कर भूमि को उसके मूल स्वरूप में लाने का निर्देश उपखंड अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है साथ ही शर्तों का उल्लघंन करने पर अर्थदंड भी अधिरोपित कर सकता है।

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