माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की 12 साल के बेटे की हत्या, कारण दोनों को देखा था आपत्तिजनक हालत में

JJohar36garh News|शाजापुर जिले के अकोदिया में 3 मई को अकोदिया पुलिस को सूचना मिली थी कि जाटपुरा में एक 12 वर्षीय बालक का शव मिला है। जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर घटना की तस्दीक कर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 94/22 धारा 302 में पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है।

पुलिस ने बताया है कि मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या की थी। जांच में पता चला कि वरुण अपने घर पहुंचा तो उसकी मां और उनका प्रेमी संजय आपत्तिजनक हालत में घर में दिखे। जिसके बाद घबराकर वरुण की मां ममता और संजय ने उसका मुंह तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

शाजापुर एसपी ने एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। शाजापुर एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान घटना स्थल से मिले सबूत और साक्ष्यों के आधार पर एफएसएल टीम ने लोगों से बातचीत की और फिर उनके बयान लिए।

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इसी के आधार पर मृतक बालक की मां ममता के प्रेमी संजय उर्फ सुदर्शन बामनिया पर पुलिस को शक हुआ। संजय से पुलिस ने सख्ती से पुछताछ की तो आरोपी संजय उर्फ सुदर्शन बामनिया द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 3 मई 2022 को दिन के करीब 02.30 बजे अपनी प्रेमिका ममता बाई के साथ था।

तभी ममता बाई का लडका वरुण अचानक घर पर आ गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति मे देख लिया। इसके बाद अपनी बदनामी के डर से ममता बाई ने अपने प्रेमी संजय उर्फ सुदर्शन बामनिया के साथ मिलकर अपने लडके वरुण का तकिये से मुहं दबाकर हत्या कर दी।

संजय उज्जैन से अपनी प्रेमिका ममता से मिलने अकोदिया पहुंचा था। बच्चे की मौत के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने जब जांच की तो आसपास के लोगों से पता चला कि ममता से मिलने कोई आता है। जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाया और उज्जैन के रहने वाले संजय पकड़कर सख्ती से पूछताछ की।  फिलहाल पुलिस ने मां और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शुजालपुर एसडीओपी के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। मामले में विवेचना के दौरान घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य, एसएफएल टीम व साक्षियों के कथनों के आधार पर मृतक बालक की मां ममता और उसके प्रेमी संजय उर्फ सुदर्शन बामनिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के द्वारा अपना गुनाह कबूल करने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।