इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण उसको वेरिफाई या सत्यापित कराना होता है। ITR भरने के 120 दिन के अंदर वेरिफाई न होने पर आपका ITR अमान्य माना जाता है।
इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं। इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और जबकि 1 तरीका ऑफलाइन है। ITR को वेरिफाई करने के इन सभी 6 तरीकों के बारे में आइए एक-एक करके जानते हैं- 1. आधार आधारित OTP के जरिए आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का इस्तेमाल करके ITR को सत्यापित करने के लिए यह जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो।
साथ ही आपका पैन भी उस आधार से लिंक होना चाहिए। अब आप ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाएं और ‘आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के साथ ई-सत्यापन करें’ का विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। यहां एक नया विंडो स्क्रीन आएगा, जिस पर लिखा होगा कि ‘मैं अपने आधार जानकारियों को वैलिडेट करने के लिए सहमत हूं।’ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर ‘आधार OTP जेनरेट करें’ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों वाला OTP आएगा।
आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ध्यान रखें कि ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए ही वैलिट रहता है। OTP को दिए गए बॉक्स में भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। सफलतापूर्व सबमिट करने के बाद आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
2- बैंक खाते के जरिए आप अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) जेनरेट करके भी अपने ITR को सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपके पासे एक पूर्व-सत्यापित बैंक खाता होना चाहिए, जिससे आप EVC जेनरेट कर सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए बैंक खाते का पूर्व-सत्यापन जरूरी है। ई-वेरिफाई पेज पर जाकर ‘बैंक खाते के जरिए’ का विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही EVC जेनरेट होगा और आपके बैंक खाते के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसे भेजा जाएगा। इस EVC को दिए गए बॉक्स में भरें और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। इस तरह बैंक खाते के जरिए आपका ITR सत्यापित हो जाएगा। Adani Group Stocks: अडानी ग्रुप के इन दो शेयरों ने छुआ नया ऑल-टाइम हाई, निवेशक मालामाल, जानिए डिटेल 3. डीमैट खाते के जरिए डीमैट खाते के जरिए ITR को ई-वेरिफाई करने की प्रक्रिया बिल्कुल बैंक खाते के जरिए वेरिफाई कराने की प्रक्रिया के जैसी ही है।
ई-वेरिफाई पेज पर जाकर ‘डीमैट खाते के जरिए’ का विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही EVC जेनरेट होगा, जिसे आपके पूर्व-सत्यापित डीमैट खाते के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसे भेजा जाएगा। इस EVC को दिए गए बॉक्स में भरें और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। इस तरह डीमैट खाते के जरिए आपका ITR सत्यापित हो जाएगा।
4. ATM के जरिेए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) को ATM कार्ड के जरिए भी जेनरेट किया जा सकता है। हालांकि यह फैसिलिटी अभी एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड तक ही सीमित है। सबसे पहले बैंक के ATM पर जाएं और अपना कार्ड स्वाइप करें।
इसके बाद ‘इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पिन’ का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके बैंक खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC आएगा, जो केवल 72 घंटों के लिए वैध है। इसके बाद इनकट टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘ई-वेरिफाई’ पेज को खोलें। यहां ITR सत्यापन के लिए ‘मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है’ का विकल्प चुनें और EVC को एंटर करें।इस तरह ATM कार्ड के जरिए आपका ITR सत्यापित हो जाएगा।
5. नेट बैंकिंग के जरिए ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर ‘नेट बैंकिं के जरिेए’ का विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। इसके बाद उस बैंक को चुने, जिसके नेट बैंकिंग के जरिए आप ITR को सत्यापित करना चाहते हैं, फिर ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।इसके बाद आपको अपने बैंक खाते के नेट बैंकिंग में लॉग-इन करना होगा। यहां आयकर ई-सत्यापन का विकल्प चुनें, जो आमतौर पर ‘टैक्स’ मेनू के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद आप इनकम टैक्स विभाग के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब संबंधित ITR फॉर्म पर जाएं और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें।आपका ITR सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई हो जाएगा।आपका ITR सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई हो जाएगा।
6. ऑफलाइन तरीके से अगर आप ऊपर बताए पांचों ऑनलाइन तरीके से ITR को ई-वेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी इसे सत्यापित करा सकते हैं। इसके लिए आपको ITR-V फॉर्म की साइन की हुई कॉपी को इनकम टैक्स विभाग को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा। ITR-V के फॉर्म को नीली स्याही के पेन से साइन करें और फिर इसे ‘CPC, Post Box No – 1, Electronic City Post Office, Bangalore – 560100, Karnataka, India’ के पते पर स्पीड पोस्ट कर दें।
इनकम टैक्स विभाग यह फॉर्म मिलते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन भेजेगा। याद रहे कि ITR-V फॉर्म का ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिन के भीतर ऊपर बताए पते पर पहुंचना जरूरी है। (Ajency)