पामगढ़ जनपद में एक और सरपंच धारा 40 के तहत बर्खास्त, 14वें व 15वें वित्त की राशी में किया था घोटाला

जांजगीर जिला पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हिर्री की सरपंच शारदा ज्योति को एसडीएम आरके तम्बोली ने धारा 40 की दोषी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया है| उनके ऊपर 14वें व 15वें वित्त की राशी में घोटाला करने का आरोप लगा था| जिसे जाँच में सही पाए जाने के बाद यह कार्यवाही की गई है|

एसडीएम आरके तम्बोली को शिकायत मिली थी की 14वें व 15वें वित्त की राशी निकालकर गबन किया गया है| जाँच टीम को सरपंच द्वारा बहुत दिग्भ्रमित किया है| उनके द्वारा 1.10 लाख रुपए का पैरा खरीदने की जानकारी दी गई थी, जो की खरीदी ही नहीं गई थी| इसी तरह बाज़ार हाट में बोरिंग खुदाई के लिए 75 हजार रुपए निकाले थे| जाँच में पता चला की जिस जगह की बात की गई थी वहां पर कोई बोरिंग ही नहीं थी| सरपंच द्वारा प्रस्तुत की गई फोटो किसी और जगह की ही थी| इसी तरह दोनों ही मामला पूरी तरह फर्जी साबित हुए| जिसके बाद एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (ख) 40 (2) के तहत कार्यवाही की गई| इस तरह धारा 38 (1) (क) के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच पद को रिक्त किया गया|
आपको बता दे की कुछ माह पूर्व ही भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सरपंच के खिलाफ सभी पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था| हालांकि इस बार पंचों को मनाने में सरपंच कामयाब हो गया था| लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत में सही पाए जाने के बाद पद से बर्खास्त कर दिया गया है| इससे पूर्व ग्राम पंचायत पामगढ़ के सरपंच तेरस यादव के खिलाफ शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया ने धारा 40 के तहत बर्खास्त किया था| जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने के बाद उन्हें स्टे मिला था|
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