जांजगीर जिला के पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर आनाचार करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87,64 (2)(एम) भारतीय न्याय संहिता 4,6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गये है कि रिपोर्ट पर दिनांक 15.10.2025 को थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 486/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण के आरोपी रवि यादव पिता हबीब लाल उम्र 20 साल निवासी दर्री थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा घटना घटित कर फरार हो गया था| जिसकी लगातार पातासाजी की जा रही थी | जिसको सायबर तकनीकी से पंजाब से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 21.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़ सहायक उप निरीक्षक रामदुलार साहू, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह आरक्षक उमेश दिवाकर महिला आरक्षक सविता पटेल थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।