जांजगीर जिला के पामगढ़ में एक नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है | आरोपी के विरूद्ध धारा 64, 64 (2) (M), 351(3), 115 (2) बी.एन.एस. 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भुवनेश्वर कश्यप उम्र 25 वर्ष निवासी कुटरा थाना पामगढ़ द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 19.09.25 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 64, 64 (2) (M), 351(3), 115 (2) बी.एन.एस. 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया|
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, मामले में विवेचना जारी है।
