नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
दिल्ली की कोर्ट ने AAP नेता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र (IPC की धारा 120-बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) व 13(2) के तहत आरोप तय किए हैं. इस मामले ने AAP की राजनीतिक छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अगस्त 2022 में अमानतुल्लाह खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था. सीबीआई का आरोप है कि खान ने 2016 से 2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और नियमों का उल्लंघन कर अवैध नियुक्तियां कीं.
जांच एजेंसी का दावा है कि खान ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को बोर्ड में पदों पर नियुक्त किया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ. खान के अलावा, महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नार पर भी आरोप तय किए गए हैं.
इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले में जांच कर रही है. ईडी का आरोप है कि खान ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार से अर्जित धन को रियल एस्टेट में निवेश किया. खान को सितंबर 2024 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2024 में अभियोजन की मंजूरी न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी.