क्या आप को पता है ? एटीएमधारक का होता है 1-12  लाख तक का दुर्घटना बीमा

0
502

एटीएम कार्डधारकों के लिए कई बैंकों में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम (दुर्घटना बीमा) का प्रावधान है। हालांकि प्रत्येक बैंक में इसके लिए अलग-अलग व्यवस्था है। कार्ड के प्रकार के आधार पर क्लेम की अलग धनराशि तय है। सड़क, रेल अथवा हवाई हादसे में किसी एटीएम कार्डधारक की मौत पर उनके स्वजन को एक से 12 लाख रुपये तक मिलेगा। खास बात यह कि इसके लिए कार्डधारक को प्रीमियम भी नहीं जमा करना पड़ता है।

 

इसे भी पढ़े :-फोटो वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करें, वो भी अपने स्मार्टफोन पर, चुटकी में, जाने कैसे

 

यूनियन बैंक : तीन महीने में एटीएम कार्ड से एक बार ट्रांजेक्शन करना जरूरी हैयूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआइ) में एटीएम कार्डधारकों के लिए दो लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। शर्त यह है कि तीन महीने में एटीएम कार्ड से एक बार ट्रांजेक्शन (रुपये का लेनदेन) जरूर  किया गया हो। तभी कार्डधारक के स्वजन क्लेम (दावा) कर सकेंगे। यूबीआइ के क्षेत्र प्रमुख गुनानंद गामी ने बताया कि एटीएम कार्डधारकों के लिए बैंक में यह प्रावधान है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम कार्डधारकों के लिए दुर्घटना में मौत होने पर एक से दो लाख रुपये तक इंश्योरेंस का प्रावधान है। बैंक के सिविल लाइंस शाखा के मुख्य प्रबंधक डीके श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के लिए बैंक के एटीएम कार्ड का प्रयोग 45 दिन में एक बार होना अनिवार्य है।

 

इसे भी पढ़े :- कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर, जाने विस्तार से

 

एचडीएफसी बैंक : 60 दिन में एक बार ट्रांजेक्शन जरूर किया गया होएचडीएफसी बैंक में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के लिए दो से 12 लाख रुपये तक का प्रावधान है। शर्त यह है कि एटीएम कार्डधारक ने 60 दिन में एक बार ट्रांजेक्शन जरूर किया हो। सिविल लाइंस शाखा के प्रबंधक आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि रूपे कार्ड पर दो लाख, जेट प्रिवलेज पर पांच लाख, प्लेटिनम कार्ड पर 10 लाख और क्लासिक, प्रिफर्ड और इंपीरिया कार्ड पर 12 लाख रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रावधान है। (एजेन्सी )

 

इसे भी पढ़े :-हर महीने घर आएगी 45 हजार रु तक की इनकम, अगर पत्नी के नाम खोलें ये खाता