छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में मामूली बात को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी हनुमान दास मानिकपुरी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नर्मदापारा रायपुर में रहता है तथा आटो चालक है। दिनांक 15.04.2023 को आटों संघ के सचिव को आटो चालक मोनू एवं अन्य 05 से 06 लोग चाकू से वार कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे तब प्रार्थी द्वारा बीच बचाव किया गया जिसके बाद सभी अपने-अपने घर चले गये थे, कि रात्रि करिबन 08.15 बजे जब प्रार्थी अपने दोपहिया वाहन से घर जा रहा था तभी तेलघानी चौक स्थित राजपुताना होटल के पास आटो चालक मोनू एवं अन्य 05 से 06 व्यक्ति प्रार्थी को रोककर तुम कौन होते हो हम लोगों को समझाने वाले ज्यादा होशियार बनते हो कहकर प्रार्थी से अश्लील गाली गलौच एवं मारपीट करते हुए प्रार्थी की हत्या करने की नियत से अपने पास रखें चाकू से प्रार्थी के शरीर में वार कर गंभीर चोट पहुंचा कर फरार हो गये। जिस पर अरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 136/2023 धारा 307, 147, 148, 149 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गंज को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी मोनू उर्फ आरिफ खान, रितीक केशरवानी, आरिफ आलम, फदीन खान एवं विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू एवं 01 नग दोपिहया वाहन जप्त कर आरोपियों/अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।