बिना अनुमति के बैनर लगाने वालों की खैर नहीं, थाने में ‘‘लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता‘‘ गठित

Johar36garh (Web Desk) | शासकीय-अशासकीय भवनों परिसंपत्तियों का चुनाव प्रचार हेतु बिना अनुमति उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। संपत्तियों को विरूपित करने वाले के विरूद्ध संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जनक प्रसाद पाठक ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय आम चुनाव 2019-20 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए यदि बिना अनुमति शासकीय-अशासकीय संपत्ति पर भवनों पर नारे, लेखन, बेनर, पोस्टर, लगाकर, स्याही, खड़ियों से लिखकर प्रचार करने और संपत्ति को विकृत किया जाएगा, तो संबंधित के विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।


जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनां की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे पर झड़िया लगाई जाती है अथवा पोस्टर एवं बैनर लगाकर संपित्त को विकृत किया जाता है, इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 की प्रक्रिया के दौरान नाम निर्देशन दाखिल करते समय जिला निर्वाचन कार्यालय, शासकीय कार्यालयों के परिसर के अंदर किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री यथा बेनर, पोस्टर इत्यादि किसी व्यक्ति द्वारा लाने, लगाने अथवा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए जिले के प्रत्येक थाने में ‘‘लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता‘‘ तत्काल प्रभाव से गठित करने के निर्देश दिये हैं। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा टी आई, थाना प्रभारी की सीधे देख-रेख में काम करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थानेदार एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस मुख्यालय एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर ‘‘संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक निर्माण विभाग द्वार इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-गेरू, चूना,कूची, बांस  एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी आई, थाना प्रभारी की देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में भम्रण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच करेंगे। शिकायत पंजीबद्ध करते समय विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाएंगे। तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। आदेश में थाना प्रभारियों से कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

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