बलौदाबाजार हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने दी एक को जमानत, 8 माह से था जेल में

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बलौदाबाजार हिंसा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है,

 

जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ता इसके तहत दंडनीय अपराध का आरोपी है| धारा 147, 148, 149, 435, 436, 427, 186, 333, 353 भा.द.वि.दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति की धारा 3 और 4 रोकथाम अधिनियम. उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी|

न्यायालय ने दिनांक 02.08.2024 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से। याचिकाकर्ता जून, 2024 से जेल में बंद है।
याचिकाकर्ता की कारावास की अवधि पर विचार करते हुए और इस मामले के संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ, हम हैं
राय है कि याचिकाकर्ता के लिए जमानत का मामला बनता है| इसलिए जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है| द्वारा तय किए जाने वाले सामान्य नियमों और शर्तों पर तुरंत संबंधित न्यायालय. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाएगा| लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, के साथ उपरोक्त शर्तें।

 

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20 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव 

आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के नगीना सीट के सांसद व भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। इस दौरान उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद सभी सतनामी समाज के लोगों से मुलाकात की थी। उनका हाल-चाल जानना था इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास के घेराव की घोषणा 20 फरवरी को कर दी थी। इस घोषणा के बाद से बलौदाबाजार हिंसा मामला एक फिर सुर्ख़ियों में आ गया है | इस बीच जेल में बंद कैदियों में से एक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग जेल में बंद हैं।

 

8 महीने से जेल में बंद 

बलौदाबाजार हिंसा में लगभग 8 महीने से सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में जेल में बंद है। हाईकोर्ट में बार-बार जमानत के लिए अर्जी लगाने के बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। उन लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है | इसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और भी लोगों को जमानत मिलने की उम्मीद है।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में जल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की याचिका पर भी सुनवाई हुई किंतु उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई रखी है।जबकि 8 माह से बंद नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी देखने के लिए यहाँ क्लीक करें – 44451_2024_13_2_58800_Order_24-Jan-2025

 

 

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