महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के पूर्व विधायक रविकांत पाटिल के बेटे के खिलाफ मराठी अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। मराठी अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि विधायक के शादीशुदा बेटे ने शादी का झांसा देकर जबरदस्ती रेप किया। मराठी अभिनेत्री का आरोप है कि विधायक का बेटे फेसबुक के लिए 2023 में संपर्क में आया था और दोस्त बना था। अभिनेत्री का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे ने शादी की डिमांड करने पर धमकाया।
सोलापुर पुलिस ने मराठी अभिनेत्री की शिकायत पर पूर्व विधायक रविकांत पाटिल के बेटे पर अभिनेत्री से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान सोलापुर के सोरेगांव निवासी विराज रविकांत पाटिल के रूप में हुई है। यह मामला विमानतल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। घटना अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच की बताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। वह अगस्त 2023 में फेसबुक के माध्यम से उससे जुड़ा था। उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी को तलाक देने और उससे शादी करने का वादा किया था। जिसके बाद सहमति से यौन संबंध बने।
पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शिकायतकर्ता के साथ कई बार बलात्कार किया। और जब वह उससे शादी करने की जिद कर रही थी, तो आरोपी ने उसकी कॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब महिला ने आरोपी से संपर्क किया और उससे शादी के लिए कहा, तो आरोपी ने बंदूक की नोक पर उसे धमकी दी। इस दौरान उसने कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 377, 323, 504 और 506 के साथ-साथ भारतीय शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ 27 अगस्त 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विमाननगर और मुलशी इलाके के रिसॉर्ट में ले जाकर उसके साथ रेप किया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मन भर जाने पर आरोपी ने अब उसका फोन उठाना बंद कर दिया. इस संबंध में उसने जब आरोपी से मिलकर पूछताछ की तो आरोपी ने एक बार फिर से उसकी कनपटी पर पिस्टल सटा दिया.
गोली मारने की धमकी देते हुए कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा. आरोपी ने वार्निंग देते हुए कहा कि यदि वह इस संबंध में पुलिस के पास जाती है तो वह उसकी हत्या करा देगा. पुलिस के मुताबिक आरोपी विराज पाटिल राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाला व्यक्ति है. वहीं पीड़िता एक अभिनेत्री है. पुलिस के मुताबिक अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हालांकि जांच के दौरान दोष की पुष्टि होने पर आरोपी को अरेस्ट किया जा सकता है.