छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों को मुफ़्त में साइकिल दी जाती है. इस योजना का मकसद, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मज़बूत बनाना है.
इस योजना के तहत, पात्र महिला लाभार्थियों को साइकिल दी जाती है. इसके लिए, कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- महिला लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- महिला लाभार्थी का पंजीकरण छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में होना चाहिए.
इसे भी पढ़े :-धनलक्ष्मी योजना, बालिकाओं को सरकार दे रही है एक लाख की आर्थिक सहायता, जाने कैसे
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
- आयु प्रमाण पत्र, जैसे कि मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड
- असंगठित कर्मकार होने का स्वघोषणा पत्र
- कृषि मज़दूरों के लिए, 2.5 एकड़ या उससे कम ज़मीन का होना
- वार्षिक आय 66,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए
गर्भवती श्रमिक महिलाओं को सरकार दे रही 20 हजार रुपए, जाने कैसे करें आवेदन