बस दुर्घटना पीड़ित के परिवार का बढ़ाया गया मुआवजा, जाने क्या कहा उच्च न्यायालय

मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि, जीपीएफ और बीमा कटौतियों से आश्रितता गणना के लिए आय में कमी नहीं की जा सकती

कलकत्ता उच्च न्यायालय

20-02-2026

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बस दुर्घटना पीड़ित के परिवार को दिए गए मुआवजे को बढ़ा दिया है, यह मानते हुए कि मोटर दुर्घटना दावों के लिए आय की गणना करते समय, केवल आयकर या व्यावसायिक कर जैसी वैधानिक कटौतियों को ही बाहर रखा जा सकता है। सामान्य भविष्य निधि और समूह बीमा अंशदान जैसी बचत को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे कर्मचारी को वापस देय आस्थगित लाभ हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति बिश्वरूप चौधरी ने सुनाया|

दुर्घटना की पृष्ठभूमि

यह मामला विश्वनाथ भट्टाचार्य की मृत्यु से संबंधित है, जिनकी शरत कॉलोनी के पास जेस्सोर रोड पर एक बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण मृत्यु हो गई। आरोप है कि बस को लापरवाही और तेज गति से चलाया जा रहा था, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क के मोड़ से टकरा गई। उन्हें पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और बाद में एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

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न्यायाधिकरण के समक्ष दावा

मृतक के परिवार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने 9 प्रतिशत ब्याज सहित ₹4.72 लाख का मुआवजा प्रदान किया। मृतक की आय की गणना करते समय, न्यायाधिकरण ने व्यावसायिक कर, सामान्य भविष्य निधि और समूह बीमा अंशदान को घटाकर मासिक आय ₹8,022 निर्धारित की।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के आधार

कम मुआवज़े से नाराज़ होकर याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य भविष्य निधि और समूह बीमा के लिए की गई कटौतियाँ बचत या आस्थगित लाभ हैं जो अंततः कर्मचारी या उसके परिवार को ही प्राप्त होंगी। इसलिए, केवल पेशेवर कर जैसी वैधानिक कटौतियों को ही छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वैध कटौतियों के बाद सही मासिक आय ₹11,030 थी और उन्होंने मुआवज़े की पुनर्गणना की मांग की। बीमा कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने न्यायाधिकरण की गणना का समर्थन किया।

आय के अर्थ पर कानूनी सिद्धांत

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। न्यायालय ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए आय शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें परिवार को प्राप्त सभी आर्थिक लाभ शामिल होने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयकर और व्यावसायिक कर जैसी वैधानिक कटौतियाँ सरकार को स्थायी रूप से भुगतान की जाने वाली राशियाँ हैं और इसलिए इन्हें छूट से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि, भविष्य निधि और समूह बीमा में योगदान आस्थगित भुगतान हैं और कर्मचारी की आय का हिस्सा हैं।

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न्यायाधिकरण की गणना में त्रुटि

न्यायमूर्ति बिश्वरूप चौधरी ने माना कि ट्रिब्यूनल ने मृतक के वेतन से सामान्य भविष्य निधि और समूह बीमा अंशदान काटकर गलती की है। चूंकि ये राशियां सेवानिवृत्ति के समय या किसी अन्य स्थिति में वापस करनी थीं, इसलिए इनसे परिवार को देय आश्रित मुआवजे में कमी नहीं की जा सकती थी। न्यायालय ने मासिक आय को ₹11,000 पर पुनर्निर्धारित किया।

मुआवज़े की पुनर्गणना

आय का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि लागू की। इसने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की और मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए नौ का गुणक लागू किया। पारंपरिक मदों सहित कुल आश्रित हानि लगभग ₹9.8 लाख थी। हालाँकि, न्यायालय ने निर्धारित किया कि ₹9 लाख उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा होगा

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश

अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई और ट्रिब्यूनल के फैसले में संशोधन किया गया। बीमा कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज सहित ₹9,00,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जिसमें पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा। दावेदारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमा राशि निकालने की अनुमति दी गई।

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निर्णय का महत्व

इस फैसले में इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे की गणना में आश्रितों को हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। सामान्य भविष्य निधि और समूह बीमा अंशदान जैसी बचत-आधारित कटौतियों से उचित मुआवजे की गणना करते समय मृतक की आय को कृत्रिम रूप से कम नहीं किया जा सकता है।

 

केस संख्या एफएमए 1022 वर्ष 2009

केस का शीर्षक

श्रीमती स्वप्ना भट्टाचार्जी और अन्य बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य