भारतीय संविधान अनुच्छेद 243थ
नगर पालिकाओं का गठन
- (1) प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित का गठन किया जाएगा,-
- (क) किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);
- (ख) किसी छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद्; और
- (ग) किसी बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम,
इस भाग के प्रावधानों के अनुसार:
परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र के आकार तथा उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित नगरीय सेवाओं और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वह ठीक समझे, लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विनिर्दिष्ट करे।
- (2) इस अनुच्छेद में, “संक्रमण क्षेत्र”, “लघु नगरीय क्षेत्र” या “वृहत्तर नगरीय क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए सृजित राजस्व, कृषि-भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन के प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वह ठीक समझे, इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ढ, विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243एम, भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एल., संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना