भारतीय संविधान अनुच्छेद 243फ
सदस्यता के लिए निरर्हताएं
- (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-
- (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:
परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
- (ख) यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसा राज्य विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 न, स्थानों का आरक्षण
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 द, नगर पालिकाओं की संरचना