Thursday, September 19, 2024
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उपभोक्ता APP लांच, ई-कॉमर्स से लेकर बीमा तक की शिकायत 60 दिनों में होगी दूर

नई दिल्ली: देश के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है. खाद्य एवम उपभोक्ता मंत्रालय ने आपकी शिकायत को दूर करने के लिए ‘Consumer APP’ मंगलवार (1 अक्टूबर) से शुरू कर दिया है. अब किसी भी सामान से जुड़ी शिकायत को आप इस ऐप के जरिए सीधे मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं. दिल्ली में खाद्य एवम उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने ‘Consumer APP’ लांच किया है. पासवान के मुताबिक इस ऐप पर जाकर आप 42 सेक्टर्स से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं. इसमें बैंकिंग सेक्टर से लेकर ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान (Electronic items) और बीमा सेक्टर से जुड़ी समस्याओं की शिकायत आप कर सकते हैं.

मंत्रालय का दावा है कि APP के जरिए आने वाली उपभोक्ताओं की समस्या को कम से कम 20 दिन और अधिकतम 60 दिन में निवारण किया जाएगा. फिलहाल अगर किसी भी उपभोक्ता को किसी सामान से जुड़ी शिकायत करनी होती थी तो आपको उपभोक्ता अदालत (Consumer court) जाना पड़ता था, जहां समस्या के समाधान में काफ़ी वक्त लग जाता है. इसलिए ज्यादातर लोग उपभोक्ता कोर्ट जाने से कतराते हैं. अब इस ऐप के जरिए एक आम आदमी भी अपनी शिकायत यहां दर्ज़ करा सकता है, जिसका समाधान 60 दिनों के भीतर करने का दावा किया जा रहा है. वैसे उपभोक्ता अदालत (consumer court) जाने का रास्ता लोगों के लिए अभी भी खुला हुआ है.

मंत्रालय का ये भी दावा है कि जैसे ही उपभोक्ता की समस्या का समाधान हो जाएगा. उसको 7 दिन के भीतर इसकी सूचना दे दी जाएगी. यही नहीं उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद ही complain को close किया जाएगा.

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