जांजगीर जिला में स्कूल में छात्रों के बैग की चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से पिस्तौल नुमा लोहे का एक हथियार मिला| जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया| इसकी सूचना स्कूल प्रशासन ने पुलिस को दी| रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्र. 659/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट 3 (5) BNS का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । मामले में 2 लोगों को रिमांड भेजा गया है| जबकि बालक को पृथक से किशोर न्यायालय जांजगीर पेश किया गया जिसे बाल सम्पेक्षण गृह कोरबा भेजा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 12.08.2024 को प्रार्थी ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.08.24 को स्कूल में छात्रो के बैग की चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से पिस्तौल नुमा लोहे का एक हथियार मिला की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्र. 659/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट 3 (5) BNS का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
दौरान विवेचना विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को सादी वर्दी में उक्त पिस्तौल नुमा हथियार के संबध में पुछताछ कर कथन लिया गया जो स्वीकारोक्ति कथन में अपने पिता की आलमारी से लाना बताया बालक के द्वारा अपने स्कूल के अन्य छात्रों के द्वारा घर में पिस्तौल होना बताया था। जिसे अन्य बच्चों को दिखाने लाने बताया था।
जिसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर बालक के परिजन लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा एंव लालू कटकवार को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों के द्वारा उक्त देशी पिस्तौल हथियार को बोलबम बासुकीनाथ से खरीद कर लाना एवं उसके साथ एक तलवार भी लेकर आना मेमोरेण्डम कथन में बताये तथा उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर लालू के द्वारा अपने घर से एक तलवार को पेश करने पर बरामद किया गया है।
आरोपी (1) लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा पिता आनंद राम कहरा उम्र 45 वर्ष (2) लालू कटकवार पिता आनंदराम कटकवार उम्र 35 वर्ष दोनो निवासी केरा रोड जांजगीर लालू होटल थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा द्वारा अपराध का घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 13.08.2024 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तथा बालक को पृथक से किशोर न्यायालय जांजगीर पेश किया गया जिसे बाल सम्पेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। दोनों आरोपीगण लालू होटल जांजगीर के संचालक है।