Johar36garh News|उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था. हालांकि अब सब-इंस्पेक्टर ने दाढ़ी कटवा ली है, जिसके बाद उन्हें बहाल किया गया है.
पूरा मामला बागपत के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतेशार अली और उनकी लंबी दाढ़ी से जुड़ा है. बागपत के पुलिस अधीक्षक ने सब-इंस्पेक्टर को तीन बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी दाढ़ी में ही ड्यूटी करते रहे. इसी वजह से बागपत के एसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया.
हालांकि अब इंतेशार अली एसपी के सामने दाढ़ी कटवाकर पेश हुए. जिसके बाद इंतेशार अली को बहाल किया गया. वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर यह विभागीय कार्रवाई पुलिस मैनुअल के तहत ही की गई थी.
क्या कहता है पुलिस मैनुअल?
बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल और नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है. पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूंछें तो रख सकते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं रख सकते हैं. सिख धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला ऐसा करता है तो उसे डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होती है.
यूपी पुलिस का सर्कुलर
उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं. हालांकि यूपी पुलिस के 1987 के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस वालों के लिए धार्मिक पहचान रखने की मनाही है.
दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं ली : एसपी
बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस में सिर्फ सिख समुदाय को ही दाढ़ी रखने की अनुमति है। हिन्दू-मुस्लिम सहित अन्य समाज को इसकी अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस में अनुशासन का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। इंतसार को कई बार नोटिस भेजा गया था कि दाढ़ी रखने के अनुमति लें, लेकिन लगातार इसकी अनदेखी की गई। अनुशासनहीनता में विभागीय स्तर पर निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इसको किसी मजहब से जोड़कर न देखा जाए।
कोई अनुमति का प्रार्थना पत्र नहीं: आईजी
मेरे कार्यालय में दरोगा इंतसार अली का कोई प्रार्थना पत्र है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है। दाढ़ी रखने के लिए संबंधित जिले के एसएसपी या एसपी से अनुमति ली जाती है। अनुमति कैंसिल होने पर आईजी कार्यालय में अपील की जाती है।
प्रवीण कुमार, आईजी मेरठ रेंज।
नियम यह हैं
– सिखों को छोड़कर यदि अन्य कोई सेवा में रहते हुए दाढ़ी रखता है तो उसको अनुमति लेना आवश्यक है
– पुलिस में रहते केवल मूंछ रखने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती
– एसपी या एसएसपी के अधीन सेवारत लोगों को पहले स्थानीय स्तर पर अनुमति का प्रार्थना पत्र देना होता है।
– यदि वहां से प्रार्थना पत्र निरस्त होता है तो आईजी स्तर पर अपील की जा सकती है।