जिले कें ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू

Johar36garh(Web Desk) | जांजगीर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिला दण्डाधिकारी श्री पाठक ने आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में मतदाता भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का उपयोग कर सके इसके मद्देनजर जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने पारित आदेश में कहा है कि, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलूस,रैली, अथवा आमसभा के दौरान कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, राड, फरसा, चैन या अन्य हथियार न तो वे अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जूलूस नहीं निकालेगा और न हीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।


कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें निर्वाचन या मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें, शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश जिला जांजगीर-चांपा के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण पर लागू माना जाएगा, परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो शस्त्र धारण करने की मान्यता रखते हैं।