Johar36garh(एजेन्सी)। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थानों में धुँआ उड़ाने वाले अब सावधान हो जाये, ऐसा करना आपकी शरीर के साथ – साथ जेब को भी ज्यादा नुकसान कर सकता है | राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिले को पूर्णत: तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ संजय अलंग एवं डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडेय के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चालानी कार्यवाही की गई। धारा 4 के तहत 35 और धारा 6 के तहत 3 चालान काटकर 7600 रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गयी । कार्यवाही का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 को जिले के शहरी क्षेत्रों में सख्ती से लागू करना। कारवाही सिम्स अस्पताल के आस-पास और कंपनी गार्डन क्षेत्र की पान दुकानों में की गयी ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रमोद महाजन ने बताया कार्यवाही का उद्देश लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और उसके दुष्परिणाम से बचाने के लिए किया गया । जिला नोडल अधिकारी डॉ बी.के. वैष्णव ने कहा जि़ला कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था जिसमेंजिले के शहरी क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय हुआ था। चालानी कार्यवाही का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 धाराओं को शहरी क्षेत्रों में लागू करना है ।
कार्यवाही के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतवानी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थो को बेचा जा रहा था। इस संबंध में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगो को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया। जिले को पूर्णता तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर ध्रुमपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। कार्यवाही में मुख्य रूपसे स्वास्थ्य विभाग, औषधि विभाग, पुलिस विभाग , द यूनियन के सलाहकार का सहयोग रहा।