जांजगीर जिला में एक नाबालिक युवती को उसके पिता और सौतेली माँ ने गला घोट कर मौत की नींद सुला दिया| पति-पत्नी को उसके प्रेम संबंध से ऐतराज था| बार-बार मनाकर करने पर भी लड़की नहीं मान रही थी| उल्टे घर में विवाद करती थी| पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है| मामला जांजगीर जिला के ग्राम पिसौद का है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 29.11.23 की सुबह मृतिका के पिता विजय कुमार विजय उम्र 38 वर्ष द्वारा मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया गया कि इसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 28.11.23 की रात्रि 10:00 बजे से 29.11.2023 के सुबह 4:00 बजे के मध्य घर में पड़ी रस्सी से अपने कमरे के पंखे में रस्सी फंसा कर अपने गले में रस्सी फंसा कर आत्महत्या कर ली है रस्सी टूटने से वह पर गिर गई है की सूचना पर थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक 158/2023 धारा 174 जाफौ. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर मृतिका का पीएम डाक्टरो के टीम से कराया गया डा० द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला घोटने से दम घुटने से हत्यात्मक प्रवृत्ति का होना लेख किया है। मर्ग जांच दौरान एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का अपराध पायें जाने से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 830/23 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान मृतिका के पिता विजय कुमार विजय एवं सौतेली माँ रेखा विजय से पूछताछ करने पर अपनी पुत्री का किसी अन्य लड़के के साथ का पता चलने के बाद बार-बार मना करने पर भी न मानने पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था जिस कारण से माता पिता ने अपनी पुत्री की हरकत से छुटकारा पाने के लिए गले दबाकर हत्या कर रस्सी से पंखे से लटकाना बतायें जाने पर तथा आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पायें जाने से विधिवत् दिनांक 02.12.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।