Friday, November 22, 2024
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ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर दया करने के मूड में नहीं हैं नितिन गडकरी, बोले- ‘डर जरूरी है’

नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों (Traffic rules) के उल्लंघन पर बढ़ाई गई पेनाल्टी (चालान) की रकम पर भले ही हाय-तौबा मची हुई है, लेकिन केंद्रीय सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) इसे अच्छा बता रहे हैं. ZEE न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गडकरी ने कहा कि लोगों में डर है तो अच्छा है, डर होना चाहिए. अब तक लोगों में ना तो ट्रैफिक नियमों (Traffic rules) के प्रति सम्मान था और ना ही डर था. आज अगर डर से लोगों में ट्रैफिक नियमों (Traffic rules) को लेकर ज़िम्मेदारी है तो ये अच्छी बात है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चालान की बढ़ी रकम से हज़ारों लोगों की जान बचेगी. जवान लड़के लड़कियों की जान बचेगी. करप्शन की संभावना नहीं है. तकनीक की मदद से चालान काटे जा रहे हैं। अब हर बड़े शहरों में टेक्नोलॉजी है. करप्शन का स्कोप बहुत ही कम है. इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है और आगे भी अच्छी सड़क बनाएंगे. लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे. सभी राज्य इसका अपने अपने राज्यों में लागू करने की सहमति जता चुके हैं. जल्द ही सभी राज्यों में लागू होगा.

मालूम हो कि मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) में नए बदलाव 1 सितंबर से देशभर मे लागू हुआ है. इसमें ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की पेनाल्टी की रकम काफी बढ़ा दी गई है. पेनाल्टी बढ़ाने का मकसद है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें. जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रुपए कर दिया गया है. पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.

बाइक चलाने वालों के लिए नियम में बदलाव की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है.. नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के 199 A में एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.

बदले हुए ट्रैफिक के नियम और पेनाल्टी की रकम

1. बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 500 और 1500.
2. ट्रिपल राइडिंग पहले 100 अब 500.
3. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 अब 500.
4. बिना लाइसेंस पहले 500 अब 5000.
5. ओवर स्पीडिंग पहले 400 अब 1000 से 2000.
6. डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 अब 1000 से 5000 तक.
7. मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 अब 1000 से 5000 तक.
8. गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 तक.
9. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार.
10. रेड लाइट जम्प जुर्माना पहले 100, अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000. दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार.
11. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 अब 1000.

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