Wednesday, December 4, 2024
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पामगढ़ के 2 राईस मिलर पर खाद्य विभाग की दबिश, मिलरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

जांजगीर-चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा ने राइस मिलो के सतत जांच निर्देश दिए है। खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम में स्टेक आबंटन के पश्चात 15 दिवस में चावल जमा नहीं करने और नान में संपूर्ण चावल जमा नहीं करने वाले मिलर का प्रशासन द्वारा सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है। धान और चावल की स्टॉक अनुसार गणना योग्य स्टेकिंग करने हेतु मिलरों को विशेष हिदायत दी गई है।
इसी तारतम्य में कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं लेने पर राइसमिल राज एग्रो इंडस्ट्री पामगढ़ की जांच खाद्य विभाग जांजगीर-चांपा के संयुक्त दल द्वारा की गई। जांच में कई अनियमिताएं प्राप्त हुई।सही तरीके से स्टेकिंग नही करते हुए धान का उचित रख रखाव मिलर द्वारा नहीं किया गया था। मिलर द्वारा आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण मिल के सत्यापन में प्राप्त 1296 क्विंटल धान को फर्म के प्रोपराइटर सुनील कुमार दिनकर के कब्जे से जप्त किया गया है।
इसी प्रकार जांच दल द्वारा राइस मिल केटीएस संस इंडस्ट्री पामगढ़ की भी छापामार जांच की गई जांच समय फर्म में गड़बड़ी पाए जाने के कारण फर्म के संचालक सुनील कुमार दिनकर के कब्जे से 354.40क्विंटल धान एवं 620 क्विंटल चावल जप्त किया गया। उक्त मिलरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

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