जांजगीर में किसानों के साथ 70.32 लाख रुपए की धोखाधड़ी, घेराबंदी के बाद आरोपी व्यापारी गिरफ्तार

जांजगीर जिला में सात अलग-अलग गांवों के 22 किसानों से करीब 70,32,914 लाख रुपये की ठगी करने वाले व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है| आरोपी के खिलाफ धारा – 318(4), 338, 336 (3), (4), 340(2),316(5) BNS के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है|

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  प्रार्थी संतोष कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी जर्वे च द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आशीष अग्रवाल जो धान का खरीदी- बिक्री का कार्य करता था पूर्व में 124 कट्टी धान प्रार्थी से ले गया था जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया था इसी विश्वास में दिनांक 11.09.2024 को 500 कट्टी धान आशीष कुमार अग्रवाल को प्रार्थी ने फिर बिक्री किया था जिसका आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की चेक बुक में फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थी को 3,55,000/रु का चेक दिया था। आरोपी द्वारा कई अन्य किसानो का भी धान खरीदी कर सभी किसानों को चेक दिया था।

 

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किसानों का चेक क्लीयरेंस नही हुआ तो आरोपी आशीष कुमार अग्रवाल से सम्पर्क किये जाने पर गोल मोल जवाब देता रहा दिनांक 26.10.24 को उक्त सभी किसान एकत्र होकर आशीष अग्रवाल के घर जा रहे थे तब सब्जी मण्डी नया बस स्टैंड के पास आरोपी द्वारा रकम वापस करने का अश्वासन देकर ईकरारनामा लिखवाने के लिये पुराना तहसील कार्यालय के पास गया तथा अपनी फर्जी ऋण पुस्तिका को प्रार्थी को देकर इकरारनामा टाईप कराते रहो कहकर अपनी मर्सीज कार को छोड़ कर भाग गया। आरोपी द्वारा सभी किसानों का धान बिक्री का रकम 70,32,914/रु कि धोखाधड़ी किया तथा अन्य किसानो का भी धान खरीदी का चेक देकर रकम भुगतान नही किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 818/2024 अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो प्रार्थी व अन्य किसानो का धान बिक्री रकम की धोखाधड़ी करना, फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करना तथा अपनी पत्नी के नाम से चेक में स्वयं फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को देना अपना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27.10.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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