छत्तीसगढ़ में बकरा इकाई वितरण योजना, 60% सब्सिडी के साथ, जल्दी करें आवेदन

छत्तीसगढ़ में बकरा इकाई वितरण योजना, 60% सब्सिडी के साथ, जल्दी करें आवेदन

छत्तीसगढ़ में बकरा इकाई वितरण योजना 2025 के तहत, किसानों को दूध और मांस उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें बकरियां (10+1 या अन्य इकाइयां) खरीदने के लिए अनुदान और बैंक ऋण शामिल है. यह एक राज्य सरकार की योजना है, जिसमें सामान्य आवेदक और एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/जनजाति) लाभार्थियों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दरें होती हैं. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन, ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि), और संबंधित पशुपालन विभाग कार्यालय से संपर्क करना होता है. 

  • उद्देश्य: 

    किसानों को दूध और मांस उत्पादन के लिए बकरा इकाई (जैसे 10 मादा बकरियां और 1 नर बकरा) प्रदान करके आय का स्रोत बढ़ाना. 

  • वित्तीय सहायता: 

    योजना के तहत इकाई की कुल लागत पर बैंक ऋण और अनुदान दिया जाता है. 

  • सब्सिडी: 

    लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की दर अलग-अलग होती है, जिसमें एससी/एसटी लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी मिलती है. 

  • यूनिट का आकार: 

    आमतौर पर 10+1 (10 मादा बकरियां और 1 नर बकरा) की इकाई के रूप में वितरण होता है, लेकिन अन्य आकार की इकाइयां भी उपलब्ध हो सकती हैं. 

  1. हितग्राही का चयन: 
    सबसे पहले ग्राम सभा में हितग्राहियों का चयन और अनुमोदन होता है.
  2. अनुमोदन: 
    जनपद पंचायत सभा में चयनित हितग्राहियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है.
  3. बैंक से स्वीकृति: 
    जनपद पंचायत के अनुमोदन के बाद, जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदन को स्वीकृति के लिए बैंक को भेजते हैं.
  4. संपर्क: 
    अधिक जानकारी और आवेदन के लिए संबंधित जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी या उपसंचालक पशुपालन विभाग से संपर्क किया जा सकता है.

आवश्यक दस्तावेज़ (सामान्यतः) 

  • आवेदन पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए)
  • दो फोटो
  • प्राधिकृत अधिकारी का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि रिकॉर्ड (यदि आवश्यक हो)
यह कैसे काम करता है
  1. पात्रता:

    यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो बकरी पालन का अनुभव रखते हैं और दूध और मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन इकाई स्थापित करना चाहते हैं.

  2. आवेदन:

    लाभार्थियों को इस योजना के लिए आवेदन करना होता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन और पूर्व-स्वीकृति शामिल हो सकती है.

  3. इकाई की लागत:

    योजना के तहत एक निश्चित इकाई लागत होती है, जिस पर सब्सिडी की गणना की जाती है.

  4. खरीद प्रक्रिया:

    आवेदन की मंजूरी के बाद, लाभार्थी को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर बकरियों की इकाई खरीदनी होती है.

योजना का विवरण (उदाहरण के तौर पर)

  • कुल इकाई लागत:₹77,456 (उदाहरण के लिए).
  • सामान्य श्रेणी:इकाई लागत का 40% सब्सिडी.
  • SC/ST श्रेणी:इकाई लागत का 60% सब्सिडी.

लाभार्थी के अंशदान:

  • योजना में लाभार्थियों को इकाई लागत का कुछ प्रतिशत स्वयं वहन करना पड़ता है, जो अनुदान का ही एक हिस्सा है.

लागू करने वाली संस्था:

  • यह योजना आमतौर पर राज्य के पशुधन पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है.
यह जानकारी कैसे प्राप्त करें:
  • आप myScheme जैसे सरकारी पोर्टल्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
  • अपने जिले के पशुधन विभाग के कार्यालय से संपर्क करके भी आप नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं.

 

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