पामगढ़ में आदतन गुण्डा बदमाश हुआ जिला बदर, 5 जिला में प्रवेश प्रतिबंधित

जांजगीर जिला के पामगढ़ में एक गुण्डा बदमाश को पुलिस ने जिला बदर का फरमान सुनाया है| उसे 1 साल तक की अवधि तक 5 जिला के अन्दर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है| साथ ही उसके घर में आदेश की एक प्रति चस्पा और गाँव में मुनादी भी करा दी गई है| मामला पामगढ़ थाना के ग्राम भैंसों का है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अग्नि सिंह निवासी भैंसो वर्ष 2012 से लगातार विभिन्न प्रकार के संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है। क्षेत्र में असमाजिक तत्वों से गुटबाजी कर लोगों के साथ मारपीट करने एवं आदतन अपराधी होने से क्षेत्र के आमजन में भय व्याप्त है। अनावेदक के विरूद्ध थाना पामगढ़ में (01). अपराध क्रमांक 236/2013 धारा 34(1) क आबकारी अधिनियम (02) अपराध क्रमांक 144/2011 धारा 294,506बी, 323, 341, 34 भादवि (03) अपराध क्रमांक 362/2015 धारा 36 सी आबकारी अधिनियम (04) अपराध क्रमांक 215/2018 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि (05) अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 452, 294, 506, 323, 34 भादवि कायम किया गया है। जिसमें से 01 प्रकरण में माननीय द्वारा दण्डित किया गया है एवं 04 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके विरूद्ध धारा 107,116(3) जाफौ के तहत् 10 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है परंतु इसके आदतन अपराध, गुण्डागर्दी एवं मारपीट करने की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आया है।

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जिसके फलस्वरूप अग्नि सिंह निवासी भैंसो को जिला जांजगीर-चांपा के सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा-बाजार से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। जिनके द्वारा छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् अग्नि सिंह निवासी भैंसो को 01 वर्ष की कालावधि के लिये जांजगीर-चांपा एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बलौदा-बाजार जिलो की सीमाओं से बाहर चले जाने एवं बिना अनुमति के उक्त जिलों की सीमा अंदर प्रवेश नहीं करने का आदेश जारी किया गया। आदेश की तामीली हेतु तत्काल थाना प्रभारी पामगढ़ को आदेश की प्रति देकर उसके निवास स्थान भेजा गया। विधिवत गाँव मे कोटवार से मुनादी कराई गई एवं आरोपी के घर मे नही मिलने से आदेश की प्रति उसके घर मे चस्पा की गई तथा पंचनामा बनाया गया।