चंडीगढ़ के पंचकूला में हुए दंगों के मामले में हनीप्रीत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पंचकुला दंगों में दर्ज एफआईआर नम्बर 345 में हनीप्रीत को जमानत दी गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने देशद्रोह की धारा हटाई थी. हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. मामले में हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई. हनीप्रीत इस समय अंबाला की जेल में बंद हैं.
इससे पहले जमानत के लिए हनीप्रीत ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया. हनीप्रीत के वकील का कहना था कि उन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए. हनीप्रीत ने याचिका में बताया था कि इन दंगों की साजिश रचे जाने को लेकर 27 अगस्त 2017 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी, तब शिकायत सिर्फ आदित्य इंसा और सुरिंदर धीमान के खिलाफ ही दर्ज की गई थी.
हिंसा भड़काने की आरोपी हैं हनीप्रीत
बता दें कि पंचकूला में 25 अगस्त, 2017 को भड़के दंगों के मामले में एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने की आरोपी है. कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद वो अंबाला जेल में बंद हैं.
Haryana: Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim's close aide Honeypreet, accused of inciting violence in Panchkula in 2017, granted bail by a Panchkula Court, today. She had moved her plea on Wednesday, 4 days after court dropped sedition charges against her.(File Pic) pic.twitter.com/nTICPMTw5I
— ANI (@ANI) November 6, 2019