Income Tax Refund: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. सरकार के मुताबिक रिफंड का प्रोसेस अब तेज हो चुका है. आमतौर पर रिफंड 10 दिनों से लेकर महीनेभर के बीच आ जाता है. लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है तो आपको एक फायदे की बात बता देते हैं. देरी से रिफंड पर सरकार टैक्सपेयर्स को ब्याज देती है. यहां जानिए कि रिफंड न आने पर आपको क्या करना चाहिए और अगर रिफंड देरी से मिला तो आपको कितना ब्याज दिया जाएगा.
आईटीआर रिफंड का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन अगर आपने सब कुछ सही-सही भरा है फिर भी रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए. आपको आपका पैसा ब्याज समेत मिलेगा. सरकार आपका टैक्स रिफंड जारी करने में देरी करती है, तो आपको उस टैक्स के पैसे पर ब्याज (Interest on Delayed Tax Refund) देती है. ये रिफंड मिलने की तारीख तक का जोड़कर दिया जाता है. हालांकि ये ब्याज तब ही मिलेगा, जब आपने अपना ITR निर्धारित तिथि तक फाइल कर दिया हो
जाहिर है कि अब मन में सवाल होगा कि आखिर सरकार से कितना ब्याज मिलेगा? तो आपको बता दें कि आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% का ब्याज दिया जाता है. ये ब्याज आपको 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक जोड़कर दिया जाता है. हालांकि इसमें एक नियम और भी है, वो ये कि अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा.