बिलासपुर जिला में चरित्र शंका पर पत्नी समेत तीन बच्चों की हत्या करने वाले उमेंद्र केवट को जिला न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोषी ने बीते दो जनवरी को रात में पत्नी एवं तीनों बच्चों की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक, मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री में रहने वाले उमेंद्र केवट की शादी 2017 में सुक्रिता केवट से हुई थी। दोनों के तीन बच्चे पुत्री खुशी (5 वर्ष), लिसा (3 वर्ष) और पुत्र पवन (18 माह) थे। आरोपी उमेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और आए दिन मारपीट झगड़ा भी बात करता था।
02 जनवरी 2024 को प्रार्थी सुमन केवट को सुबह 3:30 बजे मोबाइल फोन से पता चला कि उसके बहनोई उमेंद्र केवट द्वारा चरित्र शंका की बात को लेकर सुक्रिता केवट तथा उसके बच्चे खुशी केवट, दिशा केवट और पवन केवट की हत्या कर दी गई है। तब उसने अपने परिवार वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा, तो गांव वालों की भीड़ थी।
घर के अंदर जाकर देखा तो आरोपी के घर के पीछे बाड़ी में शौचालय के पीछे बहन सुक्रिता केवट औंधे मुंह गिरी पड़ी थी, उसके मुंह और गले पर चोट का निशान था। घर के अंदर जहां उसके जीजा एवं दीदी अपने बच्चों के साथ रहते थे, वहां अंदर बेड के किनारे भांजी खुशी बुरी हालत में तथा लिसा केवट और बेड के बीच में भांजा पवन चित हालत में मृत पड़े हुए थे। उनके गले में किसी रस्सी जैसी वस्तु से गला दबाए जाने का स्पष्ट निशान दिख रहा था। पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया, जिस पर दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने त्वरित सुनवाई कर मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए उमेंद्र को उसके अपराध के लिए मरते दम तक लटकाए जाते हुए मृत्युदण्ड देने का आदेश पारित किया।