जांजगीर जिला पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हिर्री की सरपंच शारदा ज्योति को एसडीएम आरके तम्बोली ने धारा 40 की दोषी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया है| उनके ऊपर 14वें व 15वें वित्त की राशी में घोटाला करने का आरोप लगा था| जिसे जाँच में सही पाए जाने के बाद यह कार्यवाही की गई है|
एसडीएम आरके तम्बोली को शिकायत मिली थी की 14वें व 15वें वित्त की राशी निकालकर गबन किया गया है| जाँच टीम को सरपंच द्वारा बहुत दिग्भ्रमित किया है| उनके द्वारा 1.10 लाख रुपए का पैरा खरीदने की जानकारी दी गई थी, जो की खरीदी ही नहीं गई थी| इसी तरह बाज़ार हाट में बोरिंग खुदाई के लिए 75 हजार रुपए निकाले थे| जाँच में पता चला की जिस जगह की बात की गई थी वहां पर कोई बोरिंग ही नहीं थी| सरपंच द्वारा प्रस्तुत की गई फोटो किसी और जगह की ही थी| इसी तरह दोनों ही मामला पूरी तरह फर्जी साबित हुए| जिसके बाद एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (ख) 40 (2) के तहत कार्यवाही की गई| इस तरह धारा 38 (1) (क) के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच पद को रिक्त किया गया|
आपको बता दे की कुछ माह पूर्व ही भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सरपंच के खिलाफ सभी पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था| हालांकि इस बार पंचों को मनाने में सरपंच कामयाब हो गया था| लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत में सही पाए जाने के बाद पद से बर्खास्त कर दिया गया है| इससे पूर्व ग्राम पंचायत पामगढ़ के सरपंच तेरस यादव के खिलाफ शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया ने धारा 40 के तहत बर्खास्त किया था| जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने के बाद उन्हें स्टे मिला था|