Friday, November 22, 2024
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भारतीय संविधान, आर्टिकल – 106

अनुच्छेद 106 (Article 106)
सदस्यों के वेतन और भत्ते

संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

 

https://johar36garh.com/other/indian-constitution/indian-constitution-article-105/

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