भारतीय संविधान अनुच्छेद 126

भारतीय संविधान अनुच्छेद 126

(Article 126)

कार्यकारी मुख्‍य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

विवरण

 

जब भारत के मुख्‍य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्‍य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 125

See also  भारतीय संविधान अनुच्छेद 132