भारतीय संविधान अनुच्छेद 137

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान अनुच्छेद 137

(Article 137)

निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन

भारतीय संविधान अनुच्छेद 137-विवरण

 

संसद‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

 

 

 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 136

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